18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

सीएम हेमंत सोरेन खनन लीज मामले में प्रार्थी दायर करेगा पूरक शपथ पत्र, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया समय

राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल तरीके से पक्ष रखा. उनका साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दिया.

झारखंड हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन तथा पत्नी-साली की कंपनी को जमीन लीज आवंटित करने के मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए पूरक शपथ पत्र दायर करने के लिए समय प्रदान किया.

साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल तरीके से पक्ष रखा. उनका साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दिया. श्री सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि पूर्व में भी शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में इस तरह का मामला उठाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने शिव शंकर शर्मा की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था.

एसीबी में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया ऑनलाइन आवेदन :

जनहित याचिकाकर्ता व हाइकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने एसीबी को ऑनलाइन आवेदन दिया है. साथ ही उन्होंने डाक से भी आवेदन एसीबी को भेजा है. इसमें सोहराई लाइव स्टॉक फार्म प्रालि की निदेशक कल्पना मुर्मू सोरेन व उनकी बहन सरला मुर्मू की कंपनी को गलत तरीके से जमीन आवंटित करने का आरोप लगाया गया है. इसके लिए मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री हेमंत सोरेन, खनन लीज लेने के आरोप में सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की मांग की गयी है.

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel