Ranchi News : इडी की याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार ने जवाब दायर करने के लिए लिया समय
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 10 Jan 2025 12:42 AM
मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह के बाद होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी इडी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने समय प्रदान किया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम-2002 की धारा 66(2) के आलोक में राज्य के साथ कार्रवाई करने तथा उन मामलों की जांच करने के लिए जानकारी साझा की गयी है, जो पीएमएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नहीं आते हैं. उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने जानबूझ कर प्रभावशाली आरोपी व्यक्तियों तथा संदिग्ध के विरुद्ध कोई जांच नहीं कर जांच को बाधित किया है तथा पुलिस मामले में एफआइआर दर्ज करने में विफल रही है. इसे देखते हुए मामले की जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा किये जाने की आवश्यकता है. वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र सिंह ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी (सीबीआइ) से कराने की मांग की गयी है. कहा गया है कि पूर्व में मनी लाउंड्रिंग की जांच के दाैरान प्राप्त सूचनाओं व साक्ष्यों (जो मामले में पीएमएलए में नहीं आते है) को राज्य सरकार से साझा किया था, ताकि उन मामलों में कार्रवाई हो सके. इसकी सूची भी साैंपी गयी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है.
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