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बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, स्पीकर ने किया जवाब दाखिल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Updated at : 06 Apr 2021 3:46 PM (IST)
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बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, स्पीकर ने किया जवाब दाखिल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Jharkhand News, Defection Case, रांची न्यूज : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने आज मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से इस दौरान अदालत में जवाब दाखिल किया गया. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की है. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था. इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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Jharkhand News, Defection Case, रांची न्यूज : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने आज मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से इस दौरान अदालत में जवाब दाखिल किया गया. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की है. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था. इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

झारखंड हाईकोर्ट में अब बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी. आज सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो द्वारा दायर शपथ पत्र पर प्रार्थी अदालत में प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं.

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झारखंड के स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए पूर्व सीएम व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था. इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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