रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हजारीबाग शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब दायर करने के लिए समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार को 23 जनवरी 2025 के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अच्यूत स्वरूप मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि हजारीबाग में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं है. सड़कों पर छोटी-छोटी दुकान लगती हैं. पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग सभी चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति बनती है. प्रार्थी ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की है. 23 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को हजारीबाग नगर निगम को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने ट्रैफिक जाम से निबटने के लिए की गयी कार्रवाई तथा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के संबंध में राज्य सरकार व हजारीबाग नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था.अ
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