रांची के विधायक सीपी सिंह के PA के नाम पर ठगी का प्रयास, थाना में शिकायत दर्ज

Updated at : 17 Dec 2023 2:26 AM (IST)
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रांची के विधायक सीपी सिंह के PA के नाम पर ठगी का प्रयास, थाना में शिकायत दर्ज

सीपी सिंह ने कहा है कि पुलिस इस मामले की त्वरित जांच करे. उन्होंने यह भी अपील की है कि ऐसा कोई फोन उनके या उनसे संबंधित लोगों के नाम से किसी के पास आये, तो इसकी सूचना तुरंत दें.

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रांची: विधायक सीपी सिंह के पीए के नाम राजधानी के एक व्यवसायी से ठगी का प्रयास किया गया है. प्रज्ञा केंद्र संचालक सौरव गुप्ता के मोबाइल पर किसी व्यक्ति ने विधायक का पीए बताते हुए 28 हजार रुपये एकांउट में जमा कराने को कहा. इस संबंध मेें श्री सिंह ने लालपुर थाना में शिकायत भी दर्ज करायी है. श्री सिंह ने व्यवसायी के साथ साइबर फ्रॉड करने वाले की बातचीत का ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराया है. साइबर अपराधी ने एचडीएफसी बैंक के खाता नंबर 50200040826639, आइएफसी कोड : 0001441 में पैसा जमा करने को कहा था. श्री सिंह ने कहा है कि पुलिस इस मामले की त्वरित जांच करे. उन्होंने यह भी अपील की है कि ऐसा कोई फोन उनके या उनसे संबंधित लोगों के नाम से किसी के पास आये, तो इसकी सूचना तुरंत दें.

शराब पीकर वाहन चलाते पांच लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा

रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार की देर रात ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान चलाया गया. यह अभियान बिरसा चौक, कांके रोड, मेन रोड, अलबर्ट एक्का चौक के पास मुख्य रूप से चलाया गया. इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पांच लोग पकड़े गये. ट्रैफिक एसपी ने शनिवार को बताया कि पांच वाहन चालक/मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट में रिपोर्ट समर्पित की जायेगी.

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ट्रैफिक एसपी ने आम लोगों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की है. शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन जब्त करते हुए न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन दायर किया जायेगा. ट्रैफिक एसपी ने आगे बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत पहले अपराध के लिए 10 हजार रुपये जुर्माना या छह माह कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है. जबकि दूसरे अपराध के लिए 15 हजार रुपये जुर्माना के साथ दो वर्ष कारावास अथवा दोनों एवं ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है. ट्रैफिक पुलिस का यह चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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