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Fodder Scam Case update : क्या लालू प्रसाद यादव को मिलेगी जमानत ? इतने मामलों मे पहले भी मिल चुकी है जमानत, झारखंड हाईकोर्ट में‍ सुनवाई आज

जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की आदालत अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की याचिका को जमानत के लिए सूचीबद्ध किया गया है. लालू प्रसाद यादव के ओर से दायर किये जवाब में कहा गया है कि उन्होंने 42 महीने महीने की सजा जेल में पूरी कर ली है, उन्हें जो भी सजा दी गयी थी उनमें से आधी सजा उन्होंने काट ली है लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए.

lalu prasad yadav hindi news, Fodder Scam Case latest update रांची : चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए आज यानी 12 फरवारी का दिन बेहद अहम है. क्यों कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर आज ही झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. जिस लेकर लालू के परिजनों के साथ साथ, उनके समर्थकों की नजर भी इस पर टिकी है.

जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की आदालत अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की याचिका को जमानत के लिए सूचीबद्ध किया गया है. लालू प्रसाद यादव के ओर से दायर किये जवाब में कहा गया है कि उन्होंने 42 महीने महीने की सजा जेल में पूरी कर ली है, उन्हें जो भी सजा दी गयी थी उनमें से आधी सजा उन्होंने काट ली है लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए.

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट में न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह के अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें यचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिववक्ता राजीव सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अपना अपना पक्ष रखा जिसमें लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा था. आदालत में अपना जवाब देते हुए पूर्व में ही 12 तारीख की तीथि निर्धारित कर दी थी.

बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार मामले जिुसमें देवघर और दुमका से 1 और चाईबासा के 2 मामले में निचली आदालत से सजा दी गयी है जिसमें से 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. ये चौथा मामला है जहां जमानत मिलते ही वो जेल से रिहा हो जाएंगे. फिलहाल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एम्स में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है.

25 सालों से चल रहा चारा घोटाले का केस

बता दें कि लालू प्रसाद यादव का ये केस 25 साल से चल रहा है, इस मामले का पहली बार उजागर चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने 27 जनवरी 1996 को किया था. लालू को इस मामले में 25 लाख का जुर्माना भी लगा था, जबकि देवघर कोषागार से जुड़े RC 64A/96 में साढ़े 3 वर्ष की सजा सुनाई गई, और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा.

Posted By : Sameer Oraon

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