court news : गलत शपथ पत्र दायर करने वाले अधिकारी पर दर्ज करायें प्राथमिकी

Updated:
विज्ञापन
court news : गलत शपथ पत्र दायर करने वाले अधिकारी पर दर्ज करायें प्राथमिकी

हाइकोर्ट ने कहा : अधिकारी कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर रहे हैं

विज्ञापन

रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में वन स्टाॅप सेंटर (पीड़िता सहायता सेंटर) बनाये जाने को लेकर गलत शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि अधिकारी कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर रहे हैं. ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाये. गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉ बीआर षाड़ंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने दुष्कर्म पीड़िता को सहायता और पुनर्वास योजना के लागू कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. इस संबंध में दुष्कर्म पीड़िता की ओर से हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गयी है. अदालत ने इस मामले में अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया को न्याय मित्र बनाया है. उनकी ओर से कहा गया है कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद तेलंगाना में भरोसा सेंटर बनाया गया है. इसी दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि सभी जिलों में वन स्टाॅप सेंटर बना दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा कि यह तथ्य गलत है. अभी तक सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर कार्यरत नहीं है. इसलिए ऐसी भ्रामक सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola