झारखंड में घरेलू वाटर कनेक्शन का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले रहे सावधान, अब होगी कार्रवाई

नगर निकायों को कहा गया है कि ऐसी सूचना मिली है कि घरेलू वाटर कनेक्शन लेकर पानी का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है. ऐसे उपभोक्ता 31 जुलाई तक घरेलू वाटर कनेक्शन को व्यवसायिक कनेक्शन में विनियोजित कराते हुए वाटर मीटर लगा लें
राज्य के शहरों में घरेलू उपयोग के लिए वाटर कनेक्शन लेकर व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों को दंडित किया जायेगा. ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए नगर निकायों में अभियान चलाया जायेगा. नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित निर्देश दिया है. नगर निकायों को कहा गया है कि ऐसी सूचना मिली है कि घरेलू वाटर कनेक्शन लेकर पानी का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है.
ऐसे उपभोक्ता 31 जुलाई तक घरेलू वाटर कनेक्शन को व्यवसायिक कनेक्शन में विनियोजित कराते हुए वाटर मीटर लगा लें. एक अगस्त से घरेलू कनेक्शन लेकर पानी का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों का कनेक्शन अवैध समझा जायेगा. ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. जुर्माना भी लगाया जायेगा.
शहरों के होटलों और रेस्तरां में घरेलू कनेक्शन लेकर पानी का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा करने वालों द्वारा वाटर मीटर भी नहीं लगाया जाता है. 31 जुलाई के बाद शहरों में होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, लॉज, होस्टल आदि जगहों पर वाटर कनेक्शन और वाटर मीटर की जांच की जायेगी.
रांची. रांची नगर निगम से अगर आपने वाटर कनेक्शन लिया है. लेकिन, आपके घर में वाटर मीटर नहीं लगा है, तो 31 जुलाई तक अपने घर में वाटर मीटर लगवा लें. 31 जुलाई तक वाटर मीटर नहीं लगाने पर वैध कनेक्शन को भी अवैध माना जायेगा. इस संबंध में गुरुवार को अपर प्रशासक ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश में सभी भवन मालिकों से कहा गया है कि वे निगम के इस आदेश को गंभीरता से लेकर घरों में वाटर मीटर लगायें.
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By Prabhat Khabar News Desk
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