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झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर रांची विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार हटे, लेकिन कोल्हान विवि में अब भी हैं कार्यरत

झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद कोल्हान विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत मुरारी कुमार मिश्रा अब भी कार्यरत हैं. जबकि इसी आदेश के आलोक में रांची विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत अजय लकड़ा को पद त्यागना पड़ा है.

रांची (विशेष संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद कोल्हान विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत मुरारी कुमार मिश्रा अब भी कार्यरत हैं. जबकि इसी आदेश के आलोक में रांची विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत अजय लकड़ा को पद त्यागना पड़ा है. फिलहाल श्री लकड़ा इस कार्रवाई के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट की शरण में पहुंच गये हैं. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार के साथ-साथ डिप्टी रजिस्ट्रार के पद को भी टेन्योर पद माना है. रजिस्ट्रार के साथ-साथ डिप्टी रजिस्ट्रार का टेन्योर भी चार वर्ष का माना जायेगा. इसी आधार पर रांची विवि में डिप्टी रजिस्ट्रार अजय लकड़ा को हटना पड़ा. कोल्हान में कार्यरत श्री मिश्र की भी नियुक्ति जेपीएससी से श्री लकड़ा के साथ ही हुई है. श्री मिश्रा के नियुक्ति पत्र में भी जिक्र किया गया है कि उनकी नियुक्ति हाइकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी. दूसरी तरफ डिप्टी रजिस्ट्रार के पद से हटाये गये श्री लकड़ा के अनुसार नियुक्ति के समय उनके पद के बारे में टेन्योर का जिक्र नहीं किया गया था. इस आधार पर उनकी नियुक्ति स्थायी व गैर शैक्षणिक पद रहने के कारण सेवानिवृत्त उम्रसीमा 60 वर्ष होनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि विवि में रजिस्ट्रार के साथ-साथ परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी का भी टेन्योर चार वर्ष का निर्धारित किया गया है. ये सभी पद गैर शैक्षणिक पद हैं. इसी प्रकार विवि में डिप्टी रजिस्ट्रार तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद भी गैर शैक्षणिक पद हैं. विवि में गैर शैक्षणिक पद पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्रसीमा 60 वर्ष निर्धारित हैं. जबकि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्रसीमा 65 वर्ष निर्धारित है.

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Prabhat Khabar News Desk
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