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उपायुक्त और आयुक्त करें म्यूटेशन और रसीद निर्गत करने की समीक्षा

Updated at : 04 Aug 2020 5:52 AM (IST)
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उपायुक्त और आयुक्त करें म्यूटेशन और रसीद निर्गत करने की समीक्षा

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने सारे आयुक्तों और उपायुक्तों को दाखिल खारिज तथा ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने के मामले की समीक्षा का निर्देश दिया है.

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राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने सारे आयुक्तों और उपायुक्तों को दाखिल खारिज तथा ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने के मामले की समीक्षा का निर्देश दिया है. उन्होंने लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर माह राजस्व पदाधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की जाये. यह देखा जाये कि ऑनलाइन लगान रसीद काटने में समस्याएं तो नहीं आ रही है.

मामले की समीक्षा के बाद आवश्यक निर्देश भी दिये जायें. सचिव ने लिखा है कि तकनीकी पदाधिकारियों के साथ भी इस मामले को लेकर समीक्षा की जाये. साथ ही इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये. जानकारी के मुताबिक सचिव ने कुछ दिन पहले सारे अंचल अधिकारियों सहित संबंधित अफसरों को यह निर्देश दिया था कि दाखिल -खारिज व ऑनलाइन रसीद निर्गत करने की सारी समस्याओं को दूर करें.

इस विषय पर विभाग ने अपने स्तर से सारा निराकरण कर दिया है. दाखिल-खारिज और लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है. उसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अवैध या संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने के लिए खोले गये अभिलेखों पर निर्णय लेना है. इसकी भी समीक्षा हो. यह सुनिश्चित करायी जाये कि इन पर अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्णय हो सके.

posted by : sameer oraon

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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