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Ranchi news : बालू घाटों की नीलामी जारी रहेगी, आवंटन पर फैसला कोर्ट के आदेश के बाद

Updated at : 11 Sep 2025 12:33 AM (IST)
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Ranchi news : बालू घाटों की नीलामी जारी रहेगी, आवंटन पर फैसला कोर्ट के आदेश के बाद

राज्य के सभी जिलों में 444 बालू घाटों की नीलामी के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है. 20 सितंबर तक सभी बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी.

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रांची.

राज्य के 24 जिलों में 444 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है. सबसे पहले 15 सितंबर को पलामू के बालू घाटों की नीलामी के लिए बोली लगायी जायेगी. रांची जिले में 19 बालू घाटों की नीलामी के लिए टेंडर पहले ही जारी हो चुका है. 18 सितंबर को नीलामी होगी. बताया गया कि 20 सितंबर तक सभी बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी.

कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा

खान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाइकोर्ट ने बालू घाटों के एलॉटमेंट पर तक तक के लिए रोक लगायी है, जब तक कि पंचायती राज विभाग पेसा नियमावली को कैबिनेट के लिए नहीं भेज देता. इसमें बालू घाटों की नीलामी रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है. इसलिए प्रक्रिया जारी रहेगी. नीलामी संपन्न हो जाने के बाद जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता, तब तक बालू घाटों का लीज एग्रीमेंट नहीं होगा. जो भी नीलामी में बालू घाट हासिल करेंगे, उन्हें लीज एग्रीमेंट के लिए रुकना होगा.

ग्रामसभा को दिया गया है कैटेगरी एक के बालू घाटों पर अधिकार

विभागीय अधिकारी ने बताया कि बालू नीति में स्पष्ट है कि कैटेगरी एक के बालू घाटों पर अधिकार पंचायतों व ग्रामसभा का होगा. ये पांच हेक्टेयर से कम के छोटे बालू घाट होते हैं. पांच हेक्टेयर से अधिक के बालू घाटों के लिए ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसमें भी ग्रामसभा से अनुमति लेने की शर्त रखी गयी है. वैसे भी पेसा का मामला पंचायती राज विभाग का है. खान विभाग अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है. सरकार तेजी से पेसा नियमावली पर काम भी कर रही है. उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में कोई निर्णय लिया जा सकता है. इसके बाद विभाग बालू घाटों का लीज एग्रीमेंट कर लेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJIV KUMAR

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