Ranchi News : ढेंगा गोलीकांड की जांच नहीं कर रही सीआइडी, कार्रवाई का आदेश

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केस के अनुसंधानकर्ता पर एक पक्षीय जांच करने का आरोप

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रांची. हजारीबाग जिला के बड़कागांव क्षेत्र में चर्चित ढेंगा गोलीकांड की जांच के लिए झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने ढेंगा गोलीकांड से जुड़े बड़कागांव थाना कांड संख्या 167/15 व 214/16 की सीअइडी जांच का आदेश जुलाई 2022 में दिया था. लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हाेने पर मामले के पीड़ित शनिकांत ने डीजीपी अनुराग गुप्ता से इसकी शिकायत की है. शिकायत में इन्होंने कहा है कि दोनों कांडों के अनुसंधानकर्ता सीआइडी के इंस्पेक्टर बिपिन कुमार द्वारा तथ्यों व सबूतों को दरकिनार कर एक पक्षीय जांच की जांच रही है. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस काउंटर से संबंधित पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में आदेश के दिशा-निर्देशों व झारखंड हाइकोर्ट के डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 127/2021 के आदेश की अवहेलना है. जबकि पूर्व में हुई जांच और चार्जशीट के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था. शिकायत पर डीजीपी ने अग्रेतर कार्रवाई का आदेश सीआइडी के एएसपी दीपक कुमार को दिया है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से एएसपी को पत्र भी भेजा है. फिर मामला पहुंचा हाइकोर्ट, सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय, निचली अदालत के आदेश पारित करने पर रोक : यह मामला फिर से झारखंड हाइकोर्ट पहुंच गया है. प्रार्थी शनिकांत ने अधिवक्ता हेमंत सिकरवार के माध्यम से हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सीआइडी मामले की जांच पूरी नहीं कर रही है. वहीं रांची सिविल कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नत्थी लाल बनाम यूपी सरकार के आदेश का उल्लंघन कर पूर्व की चार्जशीट पर ट्रायल भी चला रहा है. याचिका पर 15 जनवरी 2025 को हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल चौधरी के कोर्ट में सुनवाई हुई. अधिवक्ता हेमंत सिकरवार द्वारा पक्ष रखने के बाद राज्य सरकार से जवाब देने का समय कोर्ट से मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. वहीं मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने पर रोक लगा दिया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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