Ranchi news : बिजली निगमों में सीएमडी व निदेशक की नियुक्ति मामले में मांगा जवाब
Author Deepesh kumar
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मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी
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मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में संचालित चार बिजली निगमों में सीएमडी व निदेशक की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा है कि बिजली निगमों के निदेशक पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी को भी नियुक्त करने को लेकर सरकार की कोई नियमावली है क्या. यदि नियमावली है, तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाये. मामले में अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि बिजली विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों व आइएएस से काम चलाना चाह रहा है. बिजली विभाग में चार निगम बनाये गये हैं, अभी तक सीएमडी या निदेशक की स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है. इससे पहले बिजली विभाग की ओर से बताया गया कि चार निगमों में नौ निदेशकों की नियुक्ति कर दी गयी है, जिसमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. सीएमडी पद के लिए संकल्प जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीएमडी की नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजेश कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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