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Ranchi news : कचहरी के फूल-पाैधा विक्रेताओं को हटाने के मामले में रांची नगर निगम से मांगा जवाब

जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने की सुनवाई

जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने की सुनवाई मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने कचहरी स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस पार्क के फूल विक्रेताओं को हटाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना और मामले में रांची नगर निगम को दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने माैखिक कहा कि हटाये गये दुकानदारों को कहीं और पुनर्वास करने पर विचार करें, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन लगता है. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा. अदालत को बताया कि कचहरी स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस में प्रार्थी फूल पाैधा बेचने का काम करते हैं. रांची नगर निगम ने पार्क में उन्हें जगह आवंटित किया था. निर्धारित रुपये भी ले रहा था. दुकानदारों को बिना कारण बताये हटा दिया गया है. उन्हें कोई दूसरी जगह भी नहीं दी गयी है. पाैधा बेच कर दुकानदार अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन पिछले दो दशक से अधिक समय से कर रहे हैं. अधिवक्ता श्री कश्यप ने कहा कि 21 अप्रैल 2025 को रांची नगर निगम ने नोटिस दिया कि आपका आवंटन रद्द कर दिया गया है, इसलिए खाली करें. 10 जून 2025 को नोटिस दिया गया कि सरकारी कार्य करना है, इसलिए आप पार्क को खाली करें. निगम ने बिना शो कॉज पूछे ही उनका आवंटन रद्द कर दिया, जबकि प्रत्येक वर्ष निगम रेंट वसूल रहा है. दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं हैं, वे आवंटी हैं. हटाने के पूर्व हमें दूसरी जगह मिलनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गोविंद कुमार मेहता सहित 21 दुकानदारों ने रिट याचिका दायर की है. उन्होंने रांची नगर निगम द्वारा हटाये जाने को चुनाैती दी है.

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