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Jharkhand New Medical Colleges Update : सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को निर्देश, नये मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं की दें जानकारी

Updated at : 28 Jan 2021 1:25 PM (IST)
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Jharkhand New Medical Colleges Update : सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को निर्देश, नये मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं की दें जानकारी

Jharkhand New Medical Colleges Update, Jharkhand Medical Colleges News: पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब.

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Jharkhand New Medical Colleges Update, Jharkhand Medical Colleges News, रांची न्यूज़: नीट (यूजी)-2020 में सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और एनएमसी (नेशनल मेडिकल कमीशन) को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने का निर्देश दिया है कि पलामू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, दुमका मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है.

Jharkhand News Medical College Facilities: फैकल्टी सहित अन्य सारी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा गया है. जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस इंदू मल्होत्रा व जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए चार फरवरी की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता एश्वर्य सिन्हा व सुभी सिन्हा ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अभिषेक कुमार व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी विशाल ने बताया कि पलामू, दुमका व हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शैक्षणिक सत्र 2021 के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नामांकन लेने पर एनएमसी द्वारा रोक लगा दी गयी.

इस कारण इन कॉलेजों की 300 सीटों पर नीट (यूजी) में सफल रहे मेधावी अभ्यर्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद नामांकन लेने से वंचित रह गये. इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. अभ्यर्थी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से नामांकन लेने का आदेश देने का आग्रह किया है.

Posted By : Sameer Oraon

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