थोक में 25 व खुदरा विक्रेता दो टन रख सकेंगे प्याज

Updated at : 08 Nov 2020 6:38 AM (IST)
विज्ञापन
थोक में 25 व खुदरा विक्रेता दो टन रख सकेंगे प्याज

प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए राज्य सरकार ने थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए इसकी स्टॉक सीमा तय कर दी

विज्ञापन

रांची : राज्य सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए इसकी स्टॉक सीमा तय कर दी है. इसके तहत अब थोक विक्रेता 25 टन और खुदरा विक्रेता दो टन प्याज का स्टॉक रख सकेंगे. निर्धारित स्टॉक से अधिक माल नहीं रख सकेंगे.

राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के सचिव ने भारत सरकार के पत्र का हवाला देते हुए स्टॉक सीमा तय करने की बात कही है. भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा तय की है.

फिलहाल 31 दिसंबर तक के लिए यह स्टॉक सीमा मान्य है. अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी आयातक, जो थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता या डीलर है, उसको प्याज के आयतित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी. प्याज व्यापारियों से कहा गया है कि वे तय सीमा के अनुरूप ही स्टॉक रखें. अन्यथा स्टॉक सीमा से अधिक पाये जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

posted by : sameer oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola