रांची : दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की जांच का आदेश हो : प्रो गुप्ता
Updated at : 25 Jan 2020 8:47 AM (IST)
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रांची : इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष प्रो आरएन गुप्ता ने झारखंड के दवा दुकानों में भी फार्मासिस्ट की उपलब्धता संबंधी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह अादेश जारी करना चाहिए. प्रो गुप्ता ने बताया कि असम सरकार के कमिश्नर, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन […]
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रांची : इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष प्रो आरएन गुप्ता ने झारखंड के दवा दुकानों में भी फार्मासिस्ट की उपलब्धता संबंधी जांच की मांग की है.
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह अादेश जारी करना चाहिए. प्रो गुप्ता ने बताया कि असम सरकार के कमिश्नर, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी ड्रग इंस्पेक्टर को यह आदेश दिया है कि वह खुदरा दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की उपलब्धता की जांच करें. ऐसे दुकानों में फार्मासिस्ट हमेशा उपस्थित रहने चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाये. वहीं साधारण दवाअों, मेडिकेटेड क्रीम या अन्य अौषधि के लिए जारी किये जाने वाले प्रतिबंधित लाइसेंस वाले दुकानों की भी जांच करने के कहा गया है. यहां यह देखना है कि प्रतिबंधित लाइसेंस से अलग दवाएं भी तो यहां नहीं बेची जा रही.
ये निर्देश फार्मेसी एक्ट-1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1940 तथा रूल्स-1945 के तहत दिये गये हैं. गौरतलब है कि एक्ट के तहत दवा दुकानों में फार्मासिस्ट का रहना जरूरी है. दरअसल दवा दुकानों के लाइसेंस फार्मासिस्ट होने पर ही जारी किये जाते हैं. दवाएं बेचने का काम सिर्फ फार्मासिस्ट ही कर सकता है. इधर होता यह है कि किसी फार्मासिस्ट के नाम पर लाइसेंस तो ले लिये जाते हैं, पर दवा दुकानों में वह रहते नहीं है.
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