रांची : हाइकोर्ट ने धुर्वा में निर्माणाधीन हाइकोर्ट बिल्डिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भवन निर्माण सचिव को नये डीपीआर के साथ सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया.
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने उक्त निर्देश दिया. अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी. इससे पूर्व सरकार की अोर से बताया गया कि नये बिल्डिंग का संशोधित डीपीआर तैयार कर लिया गया है. तकनीकी स्वीकृति ले ली गयी है. कैबिनेट से प्रशासनिक स्वीकृति ली जानी है. वहीं , एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि नये परिसर में चेंबर के लिए 1600 अधिवक्ताअों ने आवेदन दिया है. वहां 500 चेंबर की ही व्यवस्था है. पांच एकड़ जमीन एसोसिएशन को आवंटित करने का आग्रह किया गया.
जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अॉडिट मामले में सुनवाई 23 को
रांची़ हाइकोर्ट में शुक्रवार को जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के विशेष अॉडिट कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी. उक्त जनहित याचिका अधिवक्ता राजेश जायसवाल ने दायर की है. उन्होंने जिला बार एसोसिएशन ने वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आय-व्यय की विशेष अॉडिट कराने की मांग की है.
निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली याचिका खारिज
रांची : हाइकोर्ट के जज अनंत बिजय सिंह की अदालत ने राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रार्थी ने चुनाव आयोग को प्रतिवादी नहीं बनाया था. साथ ही चुनाव की दोबारा गणना की भी मांग नहीं की थी.
13 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि झामुमो विधायक अमित महतो ने चुनाव के दिन सुबह 9.15 बजे वोट दिया था. उसी दिन रांची की निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनायी थी. सजा के बाद ही राज्यसभा चुनाव की मतगणना करायी गयी थी. उनके वोट को रद्द करने का आग्रह किया.