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पोक्सो के तहत सुनायी सजा, गैंगरेप के दो अभियुक्तों को 20-20 साल की कैद

Updated at : 14 Jan 2020 7:03 AM (IST)
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पोक्सो के तहत सुनायी सजा, गैंगरेप के दो अभियुक्तों को 20-20 साल की कैद

रांची : पोक्सो मामले की विशेष जज केएम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से गैंगरेप करनेवाले दो अभियुक्त आशीष उरांव एवं रंजीत उरांव को 20-20 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने धारा 366 ए में सात साल, 376 डी में 20 साल एवं पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनायी है़ […]

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रांची : पोक्सो मामले की विशेष जज केएम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से गैंगरेप करनेवाले दो अभियुक्त आशीष उरांव एवं रंजीत उरांव को 20-20 साल की सजा सुनायी है. अदालत ने धारा 366 ए में सात साल, 376 डी में 20 साल एवं पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनायी है़ साथ ही 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है़
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ सभी सजा साथ-साथ चलेगी़ वहीं, एक अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण केस को जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया है़
जबकि इस घटना में शामिल एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया़ मालूम हो कि मामला मांडर थाना क्षेत्र का है़ 18 मार्च 2016 की रात आठ बजे अभियुक्त आशीष उरांव गांव की ही 14 वर्षीय नाबालिग को उसके घर से बहला-फुसला कर अपने साथ बाइक से रंजीत उरांव के घर ले गया़ वहां उनलोगों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था़ बाद में पीड़िता के बयान पर मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था़
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