झारखंड में अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश पर रोक

Updated at : 28 Dec 2019 5:20 PM (IST)
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झारखंड में अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश पर रोक

रांची : झारखंड सरकार के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है. यह आदेश शनिवार को जारी किया गया. इसे भी पढ़ें : रांची में बोले गिरिराज सिंह : भारत में जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाये, […]

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रांची : झारखंड सरकार के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है. यह आदेश शनिवार को जारी किया गया.

इसे भी पढ़ें : रांची में बोले गिरिराज सिंह : भारत में जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाये, वही काम कर रहा राहुल गांधी और टुकड़े-टुकड़े गैंग

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड हाइकोर्ट में एक याचिका लंबित है.

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श्री सिंह ने बताया कि वाद संख्या WP(S) 6701/19 में जब तक हाइकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, तब तक के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश पर स्थगित कर दिया गया है.

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