रांची : क्यों नहीं आपके खिलाफ शुरू की जाये अवमानना की कार्रवाई
Author Prabhat khabar digital desk
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याचिका पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा रांची : सेल के आयरन अोर माइंस के परिवहन चालान के मामले में खान विभाग के सचिव व चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी (डीएमअो) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. उक्त नोटिस झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत द्वारा सेल की […]
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याचिका पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने कहा
रांची : सेल के आयरन अोर माइंस के परिवहन चालान के मामले में खान विभाग के सचिव व चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी (डीएमअो) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. उक्त नोटिस झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत द्वारा सेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी की गयी है.
सेल को परिवहन चालान जारी नहीं करने पर अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाये. परिवहन चालान जारी करने का आदेश देते हुए अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है. सेल की अोर से अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने अदालत को बताया कि सरकार के आदेश पर रोक लगने के बाद भी खनन विभाग के अधिकारी परिवहन चालान जारी नहीं कर रहे हैैं. विभाग का कहना है कि परिवहन चालान को लेकर अदालत ने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेल ने याचिका दायर कर खनन विभाग द्वारा परिवहन चालान नहीं देने का मामला उठाया है.
18 को लगायी थी रोक
झारखंड में संचालित चार आयरन अोर माइंस के मामले में स्टील अथॉरिटी अॉफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को 18 दिसंबर को अंतरिम राहत मिल गयी थी. हाइकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी.
अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने बताया कि राज्य सरकार ने नवंबर में किरीबुरू, मेगाहातूबुरू, दुर्गाईबुरू व धोविल आयरन अोर माइंस को लेकर 3000 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस दिया था. राशि जमा नहीं करने पर परिवहन चालान जारी नहीं करने की बात कही गयी थी. उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, तब भी परिवहन चालान जारी नहीं किया गया.
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