Advertisement
बिहार सरकार देनदारी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जायेगी
रांची : बिहार राज्य अौद्योगिक विकास निगम के झारखंड स्थित पांच कारखानों के कर्मचारियों के बकाया वेतन मामले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी. निगम सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड स्थित निगम के कारखानों के कर्मचारियों के वेतन मद में उसे पैसा देना पड़े. बिहार सरकार का मानना है […]
रांची : बिहार राज्य अौद्योगिक विकास निगम के झारखंड स्थित पांच कारखानों के कर्मचारियों के बकाया वेतन मामले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी.
निगम सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड स्थित निगम के कारखानों के कर्मचारियों के वेतन मद में उसे पैसा देना पड़े. बिहार सरकार का मानना है कि झारखंड में निगम के कारखाने, इनकी जमीन व अन्य संपत्ति की कीमत करीब 1200 करोड़ रुपये है. दूसरी अोर कर्मचारियों के वेतन मद का बकाया करीब 200 करोड़ है. बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 43 के तहत यह स्पष्ट है कि एकीकृत बिहार की जो संपत्तियां जिसकी जमीन पर है, वह उसी की हो जायेगी. इसी के तहत बिहार चाहता है कि झारखंड सरकार 1200 करोड़ की संपत्ति लेकर कर्मचारियों का बकाया भुगतान अपने स्तर पर करे.
कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर कर्मचारी महासंघ ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब तक का भुगतान हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्टरी सामलौंग की जमीन इएसआइ, झारखंड को देने तथा कारखाना परिसर लीज पर दिये जाने से मिले पैसे से हुअा है. अब बिहार सरकार से भी लंबित भुगतान के लिए 20 करोड़ देने की मांग हो रही है. पर बिहार का मानना है कि झारखंड इस मामले में हुई आपसी सैद्धांतिक सहमति (संपत्ति लेने तथा बदले में भुगतान करने) से पीछे हट रहा है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement