मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजें एमआरपी पर मिलेंगी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Oct 2019 6:52 AM

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रांची : राजधानी के शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स संचालक अब मनमानी नहीं कर पायेंगे. उन्हें आम लोगों से रांची नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क ही वसूलना होगा. वहीं, खाने पीने की सामग्री भी एमआरपी पर ही देनी होगी. इस मुद्दे पर सोमवार को डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने राजधानी के मॉल संचालकों के साथ […]

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रांची : राजधानी के शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स संचालक अब मनमानी नहीं कर पायेंगे. उन्हें आम लोगों से रांची नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क ही वसूलना होगा. वहीं, खाने पीने की सामग्री भी एमआरपी पर ही देनी होगी. इस मुद्दे पर सोमवार को डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने राजधानी के मॉल संचालकों के साथ बैठक की.

बैठक के बाद डिप्टी मेयर ने बताया कि अब लोगों को शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स में भी दोपहिया के लिए पांच रुपये और चारपहिया के लिए 20 रुपये प्रति तीन घंटे की दर से ही पार्किंग शुल्क देना होगा. अगर किसी भी मॉल या मल्टीप्लेक्स में निर्धारित दर से ज्यादा पार्किंग शुल्क वसूला गया, तो लोग नगर निगम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
संबंधित मल्टीप्लेक्स और मॉल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. डिप्टी मेयर ने कहा कि एक-दो दिन में सभी मॉल व मल्टीप्लेक्स संचालकों को इस संबंध में पत्र भेज दिया जायेगा. ज्ञात हो कि वर्तमान में शहर के मॉलों में दोपहिया के लिए 20-30 रुपये और चारपहिया के लिए 60 से 100 रुपये तक पार्किंग शुल्क वसूला जाता है.
मॉल में पार्किंग की नयी दर भी लागू होगी
बाहर का पानी भी ले जा सकेंगे लोग
बैठक में निर्णय लिया गया कि मल्टीप्लेक्स में अब बाहर से लोग पानी का बोतल लेकर आ सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति अंदर में ही पानी का बोतल खरीदता है, तो उसे एमआरपी पर ही देना होगा. एमआरपी से अधिक दर से पानी बोतल बेचने वाले मॉल व मल्टीप्लेक्स पर निगम कार्रवाई करेगा.
बैठक में सभी मॉल संचालकों व सिनेमाघर संचालकों से कहा गया कि उन्हें एमआरपी दर पर ही खाने-पीने की सामग्री बेचनी होगी. इसके अलावा सप्ताह में एक दिन बुधवार को न्यूनतम दर पर लोगों को टिकट उपलब्ध कराया जाये, जिस पर सभी मॉल संचालकों ने सहमति जतायी.
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