रांची : टैक्स चोरी करनेवालों की संपत्ति की होगी जांच
Updated at : 27 Sep 2019 8:25 AM (IST)
विज्ञापन

सीआइडी मुख्यालय ने दिया निर्देश रांची : करोड़ों की जीएसटी चोरी करने को लेकर थाना में दर्ज केस के आरोपियों की संपत्ति की जांच की जायेगी. जिला पुलिस द्वारा दर्ज केस की समीक्षा के बाद यह निर्देश सीआइडी मुख्यालय ने पुलिस को दिया है. निर्देश में इस बात का उल्लेख है कि आरोपियों की संपत्ति […]
विज्ञापन
सीआइडी मुख्यालय ने दिया निर्देश
रांची : करोड़ों की जीएसटी चोरी करने को लेकर थाना में दर्ज केस के आरोपियों की संपत्ति की जांच की जायेगी. जिला पुलिस द्वारा दर्ज केस की समीक्षा के बाद यह निर्देश सीआइडी मुख्यालय ने पुलिस को दिया है.
निर्देश में इस बात का उल्लेख है कि आरोपियों की संपत्ति जिसमें बैंक का विवरण एवं अन्य निवेश के बारे में अनुसंधानक पूरी जानकारी एकत्र करें. इसके अलावा जीएसटी के अंतर्गत प्राप्त राशि से वाहन या जमीन या अन्य संपत्ति खरीदने में निवेश तो नहीं किया गया, इस बिंदु पर जानकारी जुटाने के लिए परिवहन विभाग और अंचल कार्यालय में पत्राचार किया जाये.
इससे पहले कि आरोपी अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री या ट्रांसफर कर दे, केस में आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित करने के लिए केस डायरी में गवाहों का बयान अंकित किया जाये. साथ ही घटना को अंजाम देने में प्रयोग किये गये ई-मेल आइडी का पता लगायें. इसके अलावा अच्छी जानकारी रखनेवाले पुलिस पदाधिकारी को केस का अनुसंधानक बनाया जाये. आरोपियों का भी भौतिक रूप से सत्यापन का निर्देश पुलिस को दिया गया है.
किस जिले में कितने केस दर्ज हैं
उल्लेखनीय है कि करोड़ों की जीएसटी चोरी को लेकर जमशेदपुर में चार केस, बोकारो में एक केस, देवघर में दो केस, रांची के चुटिया थाना में एक केस, चाईबासा में दो केस और धनबाद में 11 केस दर्ज है. केस की समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि देवघर में पदस्थापित डीएसपी नेहा बाला ने जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण केस का अनुसंधान किया है.
उन्हें जीएसटी से संबंधित केस की अच्छी जानकारी है. किसी अनुसंधानक को जीएसटी से संबंधित केस में अनुसंधान से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, तो वे डीएसपी नेहा बाला से संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




