पारा शिक्षक हत्या मामला : हाइकोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस को जमानत
Updated at : 27 Sep 2019 7:33 AM (IST)
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रांची : पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गुरुवार को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को जमानत दी. खंडपीठ ने कहा कि झारखंड छोड़ने के पूर्व कोर्ट की […]
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रांची : पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को गुरुवार को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को जमानत दी. खंडपीठ ने कहा कि झारखंड छोड़ने के पूर्व कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वहीं, निचली अदालत में प्रार्थी को पासपोर्ट जमा करने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने का आदेश दिया.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अमित सिन्हा ने पक्ष रखते हुए कहा कि टेलीफोनिक बातचीत को आधार बनाते हुए निचली अदालत ने सजा सुनायी है, जबकि एनोस एक्का का न तो फोन था आैर उन्होंने न तो किसी से बातचीत की थी.
पुलिस ने गवाह गाैरी प्रसाद सिंह, मारवाड़ी नायक व रणधीर कुमार को लैपटॉप, कंप्यूटर व टेप रिकार्डर से बातचीत को सुना कर हत्या में एनोस एक्का के शामिल रहने की बात साबित करायी है, जो सही नहीं है.
जिस टेलीफोनिक बातचीत को दिखाया गया है, वह सादरी भाषा में है, जबकि गवाहों को हिंदी में सुनाया गया. सिमडेगा की निचली अदालत ने पारा शिक्षक हत्याकांड में एनोस एक्का को दोषी पाने के बाद तीन जुलाई 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. सजायाफ्ता एनोस एक्का 27 नवंबर 2014 से जेल में हैं.
क्या है मामला : कोलेबिरा के जटाटांड स्कूल के पारा शिक्षक मनोज कुमार लसिया प्रखंड संघर्ष समिति और कोलेबिरा प्रखंड के पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे.
झारखंड पार्टी (झापा) के सक्रिय सदस्य मनोज विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनोस का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का समर्थन करने लगे थे. नवंबर 2014 में स्कूल में बैठे मनोज का अपहरण कर लिया गया. अगले दिन जंगल में मिला था शव. परिजनों ने एनोस एक्का के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अगले ही दिन एनोस एक्का को गिरफ्तार कर लिया गया था.
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