रांची : हाइकोर्ट ने सीबीआइ से पूछा कितने दिनों में जांच पूरी करेंगे
Updated at : 05 Sep 2019 9:26 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) के फोर लेनिंग कार्य में हुई वित्तीय गड़बड़ी की सीबीआइ जांच के दौरान बैंक एकाउंट फ्रीज करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ से पूछा कि प्रार्थी के व्यक्तिगत एकाउंट […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को रांची-जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) के फोर लेनिंग कार्य में हुई वित्तीय गड़बड़ी की सीबीआइ जांच के दौरान बैंक एकाउंट फ्रीज करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ से पूछा कि प्रार्थी के व्यक्तिगत एकाउंट की जांच कब तक पूरी हो जायेगी. इस बिंदु पर सीबीआइ को जवाब दायर करने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से बताया गया कि सीबीआइ ने उनका व्यक्तिगत एकाउंट भी फ्रीज कर दिया है. इस कारण वे अपना व्यक्तिगत कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं. वहीं सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने बताया कि वित्तीय गड़बड़ी की जांच जारी है. संवेदक कंपनी रांची एक्सप्रेस-वे (मधुकॉन प्रालि) के एकाउंट के साथ उसके निदेशक (प्रार्थी) का व्यक्तिगत एकाउंट भी फ्रीज किया गया है.
फोर लेनिंग कार्य में खर्च की गयी राशि का फॉरेंसिक अॉडिट होना अभी बाकी है. जांच में समय लग रहा है. जांच पूरी होने तक एकाउंट फ्रीज रहना जरूरी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची एक्सप्रेस-वे (मधुकॉन प्रालि) के निदेशक केएस राव ने याचिका दायर की है. उन्होंने अपना व्यक्तिगत एकाउंट सीबीआइ द्वारा फ्रीज करने को चुनौती दी है.
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