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जिला व सिविल जज में नियुक्ति-प्रोन्नति मामले का निबटारा दो सप्ताह में होगा

रांची : झारखंड सरकार ने जिला व सिविल जज में नियुक्ति और प्रोन्नति के मामले को दो सप्ताह में निबटाने का वादा किया है. नियुक्ति व प्रोन्नति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस बात का वादा किया गया है. मलिक मजहर ने […]

रांची : झारखंड सरकार ने जिला व सिविल जज में नियुक्ति और प्रोन्नति के मामले को दो सप्ताह में निबटाने का वादा किया है. नियुक्ति व प्रोन्नति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस बात का वादा किया गया है.

मलिक मजहर ने देश के विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लंबित मामलों के सिलसिले में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड के विधि सचिव और हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से विवादित मामलों को दो सप्ताह में निबटाने का वादा किया गया.
झारखंड में लंबित मामलों की चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गयी कि जिला जज की सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले 20 रिक्त पदों में से 23 जुलाई 2019 तक 15 की नियुक्ति की जा चुकी है. इस पद पर नियुक्ति के पांच मामले फिलहाल आरक्षण का लाभ देने के मुद्दे पर विचाराधीन है.
प्रोन्नति से भरे जानेवाले जिला जज के 59 पदों में से 51 पद भरे जा चुके हैं. आठ मामले विजिलेंस क्लियरेंस के लिए लंबित हैं. राज्य सरकार की ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रिक्त पड़े 56 पदों में से 39 पद भरे जा चुके हैं. आठ मामले विजिलेंस क्लियरेंस के लिए लंबित हैं. जबकि नौ पदों के लिए सफल उम्मीदवार नहीं मिले.
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की चर्चा करते हुए राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गयी कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. दिसंबर 2019 तक इसे पूरा कर लिया जायेगा. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रिक्त 107 पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है. मुख्य परीक्षा 13-15 सितंबर को होगी. बाकी प्रक्रिया पूरी करते हुए दिसंबर 2019 तक नियुक्ति कर ली जायेगी.

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