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रांची : रोक हटी, हड़ताल भी खत्म, छोटे वाहनों से स्कूल जा पायेंगे बच्चे

वाहन मालिक शर्तें मानने को तैयार, मिली 15 दिनों की मोहलत रांची : बच्चों को छाेटे वाहनों से स्कूल ले जाने और लाने पर लगी रोक हटा ली गयी है. लेकिन इसके लिए सिटी सह ट्रैफिक एसपी हरिलाल चौहान ने शर्त रखी है. इन शर्तों को 15 दिनों में वाहन मालिकों को पूरा करना होगा. […]

वाहन मालिक शर्तें मानने को तैयार, मिली 15 दिनों की मोहलत
रांची : बच्चों को छाेटे वाहनों से स्कूल ले जाने और लाने पर लगी रोक हटा ली गयी है. लेकिन इसके लिए सिटी सह ट्रैफिक एसपी हरिलाल चौहान ने शर्त रखी है. इन शर्तों को 15 दिनों में वाहन मालिकों को पूरा करना होगा. रांची के सांसद संजय सेठ, अभिभावक संघ और ट्रैफिक एसपी के बीच हुई बातचीत के बाद उक्त निर्णय लिया गया है. इस संबंध में सोमवार को ट्रैफिक एसपी ने स्कूलों को पत्र जारी किया है. वहीं वाहन संचालकों को दिये गये निर्देशों को पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. निर्देशों को पूरा कर वाहन संचालकों को शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने निर्देशों का पालन कर लिया है.
एक शपथ पत्र संबंधित ट्रैफिक थाना में देना होगा जहां वे वाहन का परिचालन करते है. दूसरा उस स्कूल में जहां के बच्चों को लाने और ले जाने का काम करते हैं. इस तरह 15 दिनों बाद फिर से पुलिस के स्तर से अभियान चलाया जायेगा. निर्देशों को लेकर अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जायेगा. ट्रैफिक एसपी ने कहा कि स्कूली वाहनों पर नजर कैसे रखी जाये इसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. बता दें कि रोक की वजह से छोटे वाहन मालिकों और चालकों ने सोमवार को हड़ताल कर दी थी. इस वजह से कई बच्चे स्कूल नहीं जा सके. इस संबंध में अभिभावक संघ की ओर से अजय राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ट्रैफिक एसपी को ज्ञापन सौंपा.
वाहन मालिकों से हड़ताल खत्म करने की अपील
छोटे वाहनों से बच्चों को स्कूल ले जाने पर लगाये गये प्रतिबंध की जानकारी मिलने पर सांसद संजय सेठ ने सिटी एसपी सह ट्रैफिक एसपी से सोमवार को फोन पर बात की. इसके बाद ट्रैफिक एसपी ने सहमति जताते हुए मंगलवार से बच्चों को छोटे वाहनों से स्कूल आने-जाने की बात कही. दूसरी तरफ, सांसद ने छोटे वाहन मालिकों से अपील की कि वे हड़ताल समाप्त करें. प्रशासन की ओर से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
पूरी करनी होंगी ये शर्तें
वाहन की पूरी कागजात और चालक का पता, फोटो, मोबाइल नंबर सहित पूरा ब्योरा पुलिस के अलावा बच्चों के माता-पिता काे भी देना होगा. वाहन में निर्धारित सीट से ज्यादा बच्चों को नहीं ले जाना होगा.
जिस वाहन से बच्चे स्कूल जायेंगे उसमें जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा. इसके जरिये वाहनों की गति और उनकी स्थिति पर पुलिस और अभिभावक नजर रख सकेंगे. वाहनों से बच्चे गिर नहीं जायें या फिर हाथ व सिर बाहर नहीं निकाल लें, इसके लिए जाली लगानी होगी.
फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र वाहनों में लगाना होगा.

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