झारखंड हाइकोर्ट में मॉब लिंचिंग मामले की आज होगी सुनवाई, पिछली सुनवाई में सरकार से मांगी थी रिपोर्ट
Updated at : 17 Jul 2019 8:46 AM (IST)
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रांचीः हाइकोर्ट में आज मॉब लिंचिंग को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाअओं पर सुनवाई होगी. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. वहीं सरकार की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दायर किया गया. हाइकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरायकेला-खरसावां जिले में हुई मॉब […]
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रांचीः हाइकोर्ट में आज मॉब लिंचिंग को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाअओं पर सुनवाई होगी. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. वहीं सरकार की ओर से इस मामले में शपथ पत्र दायर किया गया. हाइकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरायकेला-खरसावां जिले में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर सरकार को रिपोर्ट देने को कहा था.
पांच जुलाई को राजेंद्र चौक व मेन रोड में हुई घटनाओं को लेकर भी रिपोर्ट मांगी गयी थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जनसभा पलामू के महासचिव पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर मॉब लिंचिंग घटनाओं की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है. ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष शमीम अली ने भी जनहित याचिका दायर की है.
जमशेदपुर बार एसोसिएशन मामले में बीसीआइ का हस्तक्षेप
रांची. जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के अॉडिट व चुनाव कराने के मामले में नया मोड़ आ गया है. बार काउंसिल अॉफ इंडिया (बीसीआइ) की अोर से मामले में हस्तक्षेप किया गया है. बीसीआइ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र द्वारा नाै जुलाई 2019 को आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि जिला बार के पूर्व पदाधिकारियों ने पूरे कागजतों के साथ सात जुलाई को ई-मेल से बीसीआइ को आवेदन भेजा है.
आवेदन में अंकेक्षण प्रतिवेदन भी लगाया गया है. इसे देखने से प्रतीत होता है कि हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका में गलत लिखा गया है कि जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर का कई वर्षों से अंकेक्षण नहीं हुआ है.
15 अगस्त के पूर्व जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव करा लिया जाये. अध्यक्ष ने यह भी लिखा है कि पूर्व में भी बिना अंकेक्षण कराये एसोसिएशन का चुनाव होता रहा है. अध्यक्ष ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने व चुनाव संपन्न कराने के लिए अलग-अलग समिति का गठन किया है.
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