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रांची : ससुर की हत्या करनेवाली बहू को उम्रकैद की सजा

Updated at : 07 Jul 2019 9:04 AM (IST)
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रांची : ससुर की हत्या करनेवाली बहू को उम्रकैद की सजा

रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने ससुर की हत्या करने के आरोप में बहू सरिता देवी (24 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सरिता देवी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि सरिता देवी पर […]

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रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने ससुर की हत्या करने के आरोप में बहू सरिता देवी (24 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सरिता देवी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि सरिता देवी पर ससुर किशोर कुमार बेदिया (55 वर्ष) की हत्या करने का आरोप था.
सिकीदिरी थाना में हत्या से संबंधित एफआइआर (कांड संख्या 47/2017) मृतक की पत्नी अंबावती देवी ने दर्ज करायी थी. अंबावती देवी के मुताबिक उसके पति किशोर कुमार बेदिया 25 नवंबर 2017 को काम से वापस लौटे थे. उसी रात बहू सरिता देवी ने अपने ससुर किशोर की फारसा से गला काटकर हत्या कर दी. सरिता देवी का कहना था कि ससुर ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी.
जमानत याचिका खारिज : रांची. प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने चोरी के आरोपी राजा सिंघानिया उर्फ राजा कुमार साह की जमानत याचिका खारिज कर दी. राजा पर गांधीनगर निवासी मिथिलेश यादव ने चोरी करने की प्राथमिकी गोंदा थाना में दर्ज करायी थी. पुलिस की छापेमारी के बाद आरोपी ने आठ मई 2019 को सरेंडर किया था.
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