रांची : प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों के सेवानिवृत्ति मामलों के निष्पादन को लेकर सभी जिलों के डीएसइ को पत्र लिखा है. शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की तिथि को ही सेवा लाभ की शत-प्रतिशत राशि का भुगतान करने को कहा गया. निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति लाभ वितरण में अनावश्यक विलंब होने पर ब्याज की राशि सरकार को देना पड़ती है.
ऐसे मामले में ब्याज की राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारी से होगी. दिसंबर 2019 तक सेवानिवृत्त हाेने वाले सभी शिक्षकों का पेंशन पेपर तैयार कर महालेखाकार को भेजने का निर्देश है. सभी डीएसइ को दिसंबर 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सेवापुस्तिका अपडेट कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है.