रांची : 24 वर्षों से फरार आरोपी को तुरंत करें गिरफ्तार : हाइकोर्ट

Updated at : 12 Jun 2019 9:17 AM (IST)
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रांची : 24 वर्षों से फरार आरोपी को तुरंत करें गिरफ्तार : हाइकोर्ट

रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी. मामले के एक आरोपी चुलहाई रविदास के 24 वर्षों से फरार रहने पर पुलिस को फटकार लगायी. फरार आरोपी को तुरंत गिरफ्तार […]

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रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी.
मामले के एक आरोपी चुलहाई रविदास के 24 वर्षों से फरार रहने पर पुलिस को फटकार लगायी. फरार आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया. खंडपीठ ने आदेश की जानकारी डीजीपी को देने तथा अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
रिपोर्ट दायर नहीं करने पर गोड्डा एसपी के खिलाफ नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि कोर्ट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है. जांच एजेंसी को काम करना होगा. 24 वर्षों से आरोपी फरार है. पुलिस जांच को लंबित लिख कर हाथ पर हाथ धरे बैठी है. ऐसा नहीं चलेगा. आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करना होगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 जून की तिथि निर्धारित की.
क्या है मामला : यह मामला मार्च 1994 में हुई डकैती से संबंधित है. सुगदेव रविदास द्वारा पोड़ैयाहाट थाना में रिपोर्ट लिखाई गयी थी. जयकांत राय, लाल राय, अभि रविदास व देजेल रविदास को आरोपी बनाया गया. जांच में पुलिस को पता चला कि इस घटना में चुलहाई रविदास भी शामिल था.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया. 1994 में चुल्हाई रविदास के मामले में जांच को लंबित दिखाया गया. पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी. चार अन्य आरोपियों जयकांत, लाल राय, अभि रविदास व देजेल रविदास को गोड्डा जिला अदालत ने दोषी ठहराया था. आरोपियों ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सजा को चुनाैती दी है.
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