तीन इंजीनियर दोषी करार, सजा 28 को
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 May 2019 12:56 AM
रांची : अलकतरा घोटाले से जुड़े मामले आरसी 21/09 में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (आरइअो) सिमडेगा के तीन इंजीनियरों को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी करार दिया. उन्हें सजा सुनाने के लिए 28 मई की तिथि निर्धारित की गयी है. जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें उपेंद्र कुमार सिंह (असिस्टेंट […]
रांची : अलकतरा घोटाले से जुड़े मामले आरसी 21/09 में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (आरइअो) सिमडेगा के तीन इंजीनियरों को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी करार दिया. उन्हें सजा सुनाने के लिए 28 मई की तिथि निर्धारित की गयी है. जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें उपेंद्र कुमार सिंह (असिस्टेंट इंजीनियर), उमेश पासवान अौर राजबली राम (दोनों जूनियर इंजीनियर) शामिल हैं. अदालत में सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्त मौजूद थे.
अदालत ने सजा सुनाने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. इस मामले के एक अौर अभियुक्त पवन कुमार सिंह (निदेशक, क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) का ट्रायल के दौरान ही मौत हो गयी थी. सीबीआइ के वरीय लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने बताया कि क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सिमडेगा के कुरडेग-कुटमा-कछार रोड के निर्माण का कार्य मिला था. सड़क की लंबाई 16.09 किलोमीटर थी.
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