रांची : नामांकन रद्द करने के मामले में आयोग से जवाब मांगा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 May 2019 8:45 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुरुवार को लोकसभा चुनाव में नामांकन रद्द करने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पूछा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 व […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुरुवार को लोकसभा चुनाव में नामांकन रद्द करने संबंधी आदेश को चुनाैती देनेवाली रिट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने पूछा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 व चुनाव आयोग की धारा 100 व 101 का लाभ प्रार्थी को क्यों नहीं दिया गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता रितु कुमार ने अदालत को बताया कि वह तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में रांची लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था.
निर्धारित समय के अंदर रिटर्निंग अॉफिसर के कक्ष में पहुंचने के बावजूद उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया. उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 व चुनाव आयोग की धारा 100 व 101 का लाभ नहीं दिया गया. जानबूझ कर उनके आवेदन को रिटर्निंग पदाधिकारी ने रद्द कर दिया. इस पर चुनाव आयोग की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने प्रार्थी की दलील का विरोध किया. उन्होंने रिट याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का मामला है.
इसे रिट याचिका के तहत नहीं सुना जा सकता है. यह मामला चुनाव याचिका के तहत सुना जा सकता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार संजय कुमार पांडेय (अधिवक्ता) ने रिट याचिका दायर की है. उन्होंने रांची लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया था, जिसे रिटर्निंग अॉफिसर ने रद्द कर दिया है.
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