रांची : हटाये गये 42 दारोगा मामले में 16 से रोजाना होगी सुनवाई
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 Apr 2019 8:46 AM (IST)
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राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को दी है चुनाैती रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को हटाये गये 42 दारोगा के मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनाैती देनेवाली सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने प्रार्थियों के पक्ष को सुना. […]
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राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को दी है चुनाैती
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को हटाये गये 42 दारोगा के मामले में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनाैती देनेवाली सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने प्रार्थियों के पक्ष को सुना. अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. खंडपीठ ने कहा कि अगली तिथि से मामले की प्रतिदिन सुनवाई होगी.
इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता राहुल कुमार व अन्य ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है.
एकल पीठ ने हरि कुजूर व अन्य की अोर से दायर याचिकाअों को सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया था. गाैरतलब है कि पूर्व में सरकार ने दारोगा के 384 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की थी. मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित दारोगा को प्रशिक्षण के बाद पदस्थापित किया गया था. इस बीच कई उम्मीदवारों ने चयन समिति द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को चुनाैती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने संशोधित मेरिट लिस्ट जारी किया, जिसमें पूर्व में चयनित व नियुक्त 42 दारोगा सूची से बाहर हो गये. 42 नये उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया. बाद में सरकार ने पूर्व से कार्यरत 42 दारोगा की सेवा समाप्त कर दी, जिसे हाइकोर्ट में चुनाैती दी गयी थी.
जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट मामले में सुनवाई : हाइकोर्ट में जेपीएससी की अोर से आहूत छठे संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की अोर से समय देने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार पांडेय ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है.
प्रार्थी ने सरकार की अधिसूचना के आधार पर छठी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के रिजल्ट को चुनाैती दी थी. एकल पीठ ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया था. जेपीएससी को सरकार की अधिसूचना के आलोक में संशोधित रिजल्ट निकालने का आदेश दिया था.
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