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लाइसेंसी हथियार जिला में जमा कराना अनिवार्य

Updated at : 06 Apr 2019 1:14 AM (IST)
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लाइसेंसी हथियार जिला में जमा कराना अनिवार्य

रांची : चुनाव आयोग के विशेष पुलिस प्रेक्षक विवेक दुबे ने राज्य में पहले और दूसरे चरण के चुनाव से संबंधित जिलों के निर्वाची पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सुरक्षा पहलुओं आैर तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने सफल व सुरक्षित चुनाव संचालन के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति, अंर्तराज्यीय सीमाओं पर […]

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रांची : चुनाव आयोग के विशेष पुलिस प्रेक्षक विवेक दुबे ने राज्य में पहले और दूसरे चरण के चुनाव से संबंधित जिलों के निर्वाची पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सुरक्षा पहलुओं आैर तैयारियों की समीक्षा की.

उन्होंने सफल व सुरक्षित चुनाव संचालन के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति, अंर्तराज्यीय सीमाओं पर चौकसी, आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामलों पर कार्रवाई समेत अन्य विषयों की जानकारी ली.
उन्होंने कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी व निर्भीक वातावरण में चुनाव कराना है. मतदाताओं का भयादोहन रोकने के लिए लाइसेंसी हथियारों को जिला प्रशासन के पास जमा कराना अनिवार्य है. अवैध हथियारों को भी जब्त किया जाना चाहिए.
श्री दुबे ने सीआरपीसी की धारा 107 के अधीन की जानेवाली निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की. लंबित पड़े गैर जमानती वारंट के मामलों की निष्पादन में हुई प्रगति पर संतोष जताया.
स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए नक्सल, उग्रवादी गतिविधियां, आइइडी विस्फोटक, असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव बहिष्कार की धमकी, सांप्रदायिक या जातिगत तनाव उत्पन्न करने का प्रयास व वोट देने के लिए नकद या शराब के रूप में प्रलोभन आदि से निपटने के लिए निर्देश दिया.
कहा कि दुर्गम एवं अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हेलीड्राॅपिंग, शैडो एरिया में सेटेलाइट फोन, वायरलेस के माध्यम से संचार सुविधा की उपलब्धता, आइइडी संवेदनशील मार्गों में रूट सेनेटाइजेशन और आवश्यकतानुसार बम निरोधी दस्ता के साथ केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए.
श्री दुबे ने स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नकद और निषिद्ध वस्तुओं के परिवहन पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये. कहा कि फ्लाइंग स्क्वायड दल, स्थैतिक निगरानी दल व वीडियो निगरानी दल के माध्यम से लगातार निगरानी होनी चाहिए. इंटर स्टेट बाॅर्डर पर स्थित जिलों के प्रवेश स्थानों पर चेकनाका और सीसीटीवी के माध्यम से माॅनिटरिंग की जाये.
जनसभा के लिए दिये आवेदनों को विचार के बाद ही स्वीकृति दें
उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा जनसभा आयोजित करने के आवेदनों पर विचार के बाद स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिये. कहा कि स्वीकृति से राजनीतिक दलों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए.
यातायात का संचालन भी बाधित नहीं होना चाहिए. लोगों को बिना भय के मतदान के लिए प्रेरित किया जाये. पोस्टर, पंपलेट आदि या मौखिक रूप से चुनाव बहिष्कार की धमकी वाले क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च कराया जाये.
राजनीतिक दलों और स्थानीय जनता के साथ बैठक कर चुनाव बहिष्कार से संबंधित संदेशों को विफल किया जाये. मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे, डाॅ मनीष रंजन, राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी आशीष बत्रा व एसपी अभियान राजीव रंजन मौजूद थे.
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