रांची : सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील पर हुई सुनवाई
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को मशरक के विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी की गयी. मामले की अगली […]
विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को मशरक के विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी की गयी. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 11 मार्च की तिथि निर्धारित की. अब सूचक और राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जायेगा.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह व अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह की अोर से क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने हजारीबाग की निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा संबंधी फैसले को चुनाैती देते हुए निरस्त करने का आग्रह किया है.
निचली अदालत ने 18 मई 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. केदार नाथ सिंह को बरी कर दिया था. इन लोगों पर मशरक के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह व अनिल सिंह की पटना में उनके आवास पर तीन मार्च 1995 को शाम में बम मारकर हत्या करने का आरोप था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










