रांची : स्कूटी लूट के अभियुक्त को पांच साल की सजा
Updated at : 08 Feb 2019 9:35 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : एजेसी एसके शशि की अदालत ने स्कूटी लूट का प्रयास करनेवाले अभियुक्त मो हशीबुल उर्फ पितबुल को पांच साल जेल की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन की अोर से एपीपी मोहन रजक ने मामले की पैरवी की थी. मो हशीबुल ने नाबालिग सहयोगी के साथ […]
विज्ञापन
रांची : एजेसी एसके शशि की अदालत ने स्कूटी लूट का प्रयास करनेवाले अभियुक्त मो हशीबुल उर्फ पितबुल को पांच साल जेल की सजा सुनायी है.
साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन की अोर से एपीपी मोहन रजक ने मामले की पैरवी की थी. मो हशीबुल ने नाबालिग सहयोगी के साथ सतरंजी बगीचाटोली तुपुदाना के पास एक महिला की स्कूटी छीनने का प्रयास किया था. नाबालिग ने पिस्तौल दिखाया था. उस समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जबकि हशीबुल को बाद में गिरफ्तार किया गया था. नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




