झारखंड कैबिनेट का फैसला, सभी राशनकार्ड धारकों को मुफ्त गैस कनेक्शन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Feb 2019 8:13 AM (IST)
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रांची : झारखंड कैबिनेट ने सभी राशन कार्डधारकों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने का फैसला किया. योजना के लाभुकों को किसी तरह का भुगतान किये बिना गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया जायेगा. इसका लाभ वैसे राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा, जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन है. सरकार ने उज्ज्वला योजना के मामले […]
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रांची : झारखंड कैबिनेट ने सभी राशन कार्डधारकों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने का फैसला किया. योजना के लाभुकों को किसी तरह का भुगतान किये बिना गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया जायेगा. इसका लाभ वैसे राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा, जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन है.
सरकार ने उज्ज्वला योजना के मामले में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी कार्डधारकों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया. गैस कनेक्शन केवल महिला के नाम पर ही निर्गत किया जायेगा.
योजना में किसी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए हर राशन कार्ड धारक को राशन कार्ड में लिखित सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड देना होगा.
साथ ही उनको अपनी आर्थिक स्थिति से संबंधित शपथपत्र भी देना होगा. चालू वित्तीय वर्ष तक इस योजना के तहत 26.5 लाख लोगों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है. सरकार ने शेष लाभुकों को फरवरी के अंत तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए फिलहाल 269 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजना का बजटीय प्रावधान 150 करोड़ रुपये किया गया है.
1474 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति
कैबिनेट ने राज्य में चिकित्सकों को कमी पूरा करने के लिए 1474 डॉक्टरों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी. इसमें पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेेज के लिए डॉक्टरों के 513 पद, एमजीएम के लिए 713 अौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 154 पद सृजित किये गये. इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी.
पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी इकाई के लिए डॉक्टरों के 94 पद सृजित किये गये. राज्य के 12 अनुमंडलीय अस्पतालों में चिकित्सकों और पारा मेडिकल स्टाफ की कमी पूरा करने के लिए 288 पदों का सृजन किया गया. रिम्स में प्रशासनिक कार्यों के लिए विभिन्न स्तर के तीन पद स्वीकृत किये गये. इससे रिम्स का प्रशासनिक कार्य डॉक्टरों को नहीं करना पड़ेगा.
फायर आर्म्स ब्यूरो
झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में कैबिनेट ने स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो और जिलों में स्टेट फायर आर्म्स यूनिट के गठन पर स्वीकृति दी.
फायर आर्म्स ब्यूरो के अध्यक्ष अपराध अनुसंधान विभाग के महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक होंगे. इसमें गृह विभाग, विधि विभाग, अभियोजन निदेशालय और पुलिस मुख्यालय के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा. जिलों में गठित की जाने वाली फायर आर्म्स यूनिट के अध्यक्ष अपर जिला दंडाधिकारी होंगे. फायर आर्म्स ब्यूरो का काम जब्त किये गये हथियारों या समर्पित किये जाने वाले हथियारों का आंकड़ा तैयार करना और रद्दी घोषित किये जा चुके हथियारों को नियमानुसार नष्ट करना होगा.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– 5,000 रुपये घूस लेने के आरोपी मांडर के तत्कालीन सीओ दिनेश प्रसाद को बरखास्त करने पर सहमति
– पंजाब कॉरपोरेशन को पाकुड़ में 1119.44 हेक्टेयर सेंट्रल कोल ब्लॉक का खनन पट्टा देने का फैसला
– इ-गवर्नेंस सोसाइटी के लिए सृजित 232 पदों का अवधि विस्तार. वेतन आदि के लिए सोसाइटी को 9.96 करोड़ का अनुदान देने पर सहमति
– हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में वनक्षेत्र पदाधिकारियों को एसीपी का लाभ देने का फैसला
– नर्सिंग संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति नियमावली 2019 को मंजूरी
– 219 श्रृंखलाबद्ध और 304 चेकडैम के लिए 211.26 करोड़ की स्वीकृति
– इटखोरी टूल रूम को संचालित करने के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति
– चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट को घटनोत्तर स्वीकृति
– हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में श्यामाकांत मिश्र की सेवा नियमित करने पर सहमति
– 2018-21 तक की अवधि में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि 188.45 करोड़ से हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद में पांच जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति कर्मियाें-पेंशनभाेगियाें का महंगाई भत्ता बढ़ा
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