रांची : नौकरी का झांसा दे धोखाधड़ी करनेवाले को तीन साल की सजा
Updated at : 20 Jan 2019 4:11 AM (IST)
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रांची : जेएम मनीष कुमार सिंह की अदालत ने नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों की धोखाधड़ी करने के अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद ठाकुर को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी है. बुंडू थाना अंतर्गत एनएच 33 स्थित भगत कांप्लेक्स स्थित स्पर्श पब्लिक हेल्थ हेल्पलाइन संस्था के संचालक राजेंद्र प्रसाद ठाकुर ने आठ वर्ष पहले […]
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रांची : जेएम मनीष कुमार सिंह की अदालत ने नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों की धोखाधड़ी करने के अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद ठाकुर को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी है.
बुंडू थाना अंतर्गत एनएच 33 स्थित भगत कांप्लेक्स स्थित स्पर्श पब्लिक हेल्थ हेल्पलाइन संस्था के संचालक राजेंद्र प्रसाद ठाकुर ने आठ वर्ष पहले नौकरी का झांसा देकर समर सिंह मुंडा सहित अनेक बेरोजगार ग्रामीणों से लाखों की राशि ठग ली थी. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान भुक्तभोगी ग्रामीणों ने गवाही दी थी.
इस दौरान कोर्ट को बताया कि राजेंद्र प्रसाद ठाकुर ने संस्था में बीपीओ सर्वेयर, कंपाउंडर, नर्स एवं लैब टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति का प्रलोभन देकर बेरोजगार ग्रामीणों से राशि की वसूली की थी. अभियुक्त ने न तो किसी को नौकरी उपलब्ध करायी अौर न ही उन्हें रुपये वापस किये.
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