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रांची : एक या दो बेटी वाली मां दे सकती हैं आवेदन, जन्म से लेकर वयस्क होने तक मिलेंगे ” 40 हजार
योजना शुरू होते ही एक लाख लाभुकों को मिलेगी राशि रांची : सरकार ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के बदले मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संचालन की घोषणा की है. इसकी लांचिंग 24 जनवरी को होगी. हालांकि तिथि में बदलाव संभव है. निदेशक समाज कल्याण के अनुसार सभी प्रमंडलों के एक-एक जिले यानी पाकुड़, लातेहार, प.सिंहभूम, […]
योजना शुरू होते ही एक लाख लाभुकों को मिलेगी राशि
रांची : सरकार ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के बदले मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संचालन की घोषणा की है. इसकी लांचिंग 24 जनवरी को होगी.
हालांकि तिथि में बदलाव संभव है. निदेशक समाज कल्याण के अनुसार सभी प्रमंडलों के एक-एक जिले यानी पाकुड़, लातेहार, प.सिंहभूम, गुमला व कोडरमा में योजना को लांच किया जायेगा. लांचिंग के साथ ही एक लाख बच्चियों को लाभ देने का लक्ष्य है. 12 जनवरी तक 31265 आवेदन मिल चुके हैं. इस योजना के लिए अभिभावकों को जागरूक करने व उनसे आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है.
गौरतलब है कि सुकन्या योजना के तहत सामाजिक अार्थिक जातीय जनगणना (एसइसीसी)-2011 के अाधार पर योग्य लाभुक परिवार जिनकी संख्या करीब 27.46 लाख है तथा सभी अंत्योदय परिवार जिनकी संख्या 21 दिसंबर-2018 के आधार पर करीब 9.11 लाख है, की बालिकाअों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. इसके अलावा ऐसे परिवार जो बेघर, निराश्रित, भिक्षुक, सिर पर मैला ढोने वाले, अादिम जनजाति से संबद्ध या फिर कानूनी रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर हैं, ये भी स्वत: लाभुकों की श्रेणी में शामिल हो जायेंगे. अलग-अलग समय पर एक बच्ची के व्यस्क (18-20 वर्ष उम्र) होने पर 40 हजार का भुगतान अारटीजीएस के माध्यम से उसके बैंक खाते में होगा.
लाभुक होने की शर्त : बच्ची की माता का नाम एसइसीसी में दर्ज होना चाहिए या वह अंत्योदय राशन कार्डधारी हो. जन्म से दो वर्ष तक की बच्ची को पांच हजार रुपये की पहली सहायता उसकी मां को मिलेगी. इसके लिए उसकी मां के पास बैंक खाता व आधार नंबर होना जरूरी है.
इसके बाद विभिन्न कक्षा पास करने पर बच्ची के संबंधित कक्षा के उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र सहित उसका खाता व आधार नंबर होना चाहिए. वहीं 18 से 20 वर्ष की वयस्क युवती को 10 हजार रुपये की अंतिम सहायता तभी मिलेगी, जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. पर एेसी युवती जिसका विवाह 18 वर्ष से पहले हो जायेगा, उसे अंतिम सहायता नहीं मिलेगी.
योजना का लाभ लेने के लिए कहां करें संपर्क
योजना का लाभ लेने के लिए योग्य लाभुक परिवार अपने आंगनबाड़ी केंद्र, सीडीपीअो कार्यालय व जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित उपायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. दो बच्ची वर्तमान में जिस चरण में है, उसे वहीं से इस योजना का लाभ मिलेगा. यानी यदि उसने अभी पांचवीं पास किया है, तो उसे शर्त पूरी करने पर पहले दो चरण छोड़ शेष का लाभ मिलेगा.
कब-कब कितनी सहायता (दो बच्चियों के लिए मान्य)
जन्म से दो वर्ष तक की बच्ची : पांच हजार रुपये
पहली कक्षा में नामांकन लेने पर : पांच हजार रुपये
पांचवीं कक्षा पास करने पर : पांच हजार रुपये
आठवीं कक्षा पास करने पर : पांच हजार रुपये
दसवीं कक्षा पास करने पर : पांच हजार रुपये
12वीं कक्षा पास करने पर : पांच हजार रुपये
18-20 वर्ष उम्र में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर : 10 हजार रुपये
एेसे एसइसीसी परिवार को नहीं मिलेगा लाभ
जिसके पास दो,तीन या चौपहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो
मशीन चालित तीन-चार पहिया वाला कृषि उपकरण हो
सरकारी नौकर में हो या आय कर या सेवा कर देता हो
रेफ्रिजरेटर हो या जिनके घर में तीन या अधिक पक्के कमरे हों
सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 7.5 एकड़ भूमि हो परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार प्रति माह या अधिक कमाता हो
राज्य भर में तेजी से आवेदन लिये जा रहे हैं. लांचिंग के दिन एक लाख बच्चियों को लाभ देने का लक्ष्य है. यह योजना बालिका सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम है.
मनोज कुमार, निदेशक समाज कल्याण
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