रांची : मेकन के पूर्व जीएम, इडी सहित चार पर आरोप गठन
Updated at : 05 Dec 2018 9:03 AM (IST)
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रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जुड़े 10 साल पुराने मामले में मेकन के तत्कालीन महाप्रबंधक तपन कुमार घोष, कार्यपालक निदेशक (इडी) अरुण कुमार शर्मा, ठेकेदार जीपी राय एवं प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ आरोप गठन किया. अदालत ने मामले में सीबीआइ को 17 दिसंबर से […]
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रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी से जुड़े 10 साल पुराने मामले में मेकन के तत्कालीन महाप्रबंधक तपन कुमार घोष, कार्यपालक निदेशक (इडी) अरुण कुमार शर्मा, ठेकेदार जीपी राय एवं प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ आरोप गठन किया. अदालत ने मामले में सीबीआइ को 17 दिसंबर से अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मेकन के दोनों अधिकारियों पर ठेकेदार को मदद पहुंचाने के लिए निविदा प्रपत्र में बदलाव करने का आरोप है. वर्ष 2007 में श्यामली टाउनशिप की मरम्मत एवं पोताई कार्य के लिए टेंडर निकाला गया था, जो करीब डेढ़ करोड़ रुपये का था. उक्त आरोप में सीबीआइ ने तीन पदाधिकारियों समेत पांच के खिलाफ 27 दिसंबर 2008 को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था.
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