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रांची : हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 04 Dec 2018 9:28 AM (IST)
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रांची : हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

रांची : अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने प्रकाश कुमार सिन्हा को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुरानी दुश्मनी को लेकर उसने रवि कुमार जायसवाल की हत्या कर दी थी. मामले में मृतक की मां सुशीला देवी ने सुखदेवनगर […]

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रांची : अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने प्रकाश कुमार सिन्हा को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुरानी दुश्मनी को लेकर उसने रवि कुमार जायसवाल की हत्या कर दी थी.
मामले में मृतक की मां सुशीला देवी ने सुखदेवनगर थाना में तीन मार्च 2013 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी़ इसमें कहा गया था कि बिजली मिस्त्री प्रकाश कुमार सिन्हा से रवि कुमार की दुश्मनी थी. एक दिन प्रकाश उनके घर पर आया. प्रकाश ने रवि को कहा कि दुश्मनी को भुला कर हम लोग एक हो जाते है़ं उसके बाद दोनों ने एक होटल से लिट्टी व मुर्गा पैक करवाया.
साथ में खाया-पीया और उसी दौरान रवि की हत्या कर दी. शव सात मार्च को बरामद किया गया था. मामले में 10 गवाही हुई़ अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सात अारोपियों को रिहा कर दिया़ जिन्हें रिहा किया गया उनमें जितेंद्र यादव, अजय प्रजापति, सुजीत कुमार, सूरज कुमार कुजूर, हरेंद्र शर्मा, दिलीप कुमार महतो शामिल है़ं
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