रांची : जब्त हथियारों के मामले में सरकार ब्लू प्रिंट दे : कोर्ट
Updated at : 02 Nov 2018 9:18 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को आपराधिक मामलों में राज्य के पुलिस थानों द्वारा जब्त हथियारों के निष्पादन से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को जब्त हथियारों के रखने व नष्ट करने से संबंधित कार्य योजना का ब्लू प्रिंट तुरंत पेश करने का निर्देश दिया. यह भी निर्देश दिया कि नियमावली के […]
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रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को आपराधिक मामलों में राज्य के पुलिस थानों द्वारा जब्त हथियारों के निष्पादन से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को जब्त हथियारों के रखने व नष्ट करने से संबंधित कार्य योजना का ब्लू प्रिंट तुरंत पेश करने का निर्देश दिया.
यह भी निर्देश दिया कि नियमावली के तहत फायर आर्म्स ब्यूरो कैसे बनेगा, इस पर ब्लू प्रिंट तैयार कर पांच नवंबर अथवा उससे पहले प्रस्तुत करें. कहा कि मालखानों में रखे गये जब्त हथियारों की सूची कैसे तैयार करें, सजा सुनाने के बाद संबंधित हथियारों काे कैसे समयबद्ध तरीके से नियम के तहत नष्ट किया जायेगा, उससे संबंधित विस्तृत जानकारी देें. मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी. सुनवाई के दौरान गृह सचिव एसकेजी रहाटे व डीजीपी डीके पांडेय उपस्थित थे. अगली सुनवाई में भी दोनों को उपस्थित रहने को कहा गया है.
इससे पूर्व सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में अॉर्म्स नियमावली बनायी है, जो पूरे देश में लागू है. इसके तहत अॉर्म्स ब्यूरो की स्थापना की जानी है. अभी झारखंड में अॉर्म्स ब्यूरो नहीं बना है. इस पर प्रधान सचिव ने आर्म्स ब्यूरो के मामले में जानकारी देने के लिए अदालत से समय मांगा. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता निलेश कुमार उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मो इश्तियाक अहमद ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर अॉर्म्स एक्ट के तहत निचली अदालत द्वारा दिये गये सजा को चुनाैती दी है.
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