रांची : नगरपालिका एक्ट मामले में जवाब मांगा

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को झारखंड नगरपालिका एक्ट को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय प्रदान किया. साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी […]

विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को झारखंड नगरपालिका एक्ट को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय प्रदान किया. साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार सिंह ने याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2011 में झारखंड नगरपालिका एक्ट लागू किया गया. यह संवैधानिक नहीं है. संविधान की धारा -243 जेड (सी) में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका एक्ट लागू नहीं हो सकता. वहां स्वशासी व्यवस्था लागू होगी. ग्राम सभा से ही विकास कार्य कराया जायेगा.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola