हाइकोर्ट के आदेश के बाद रांची-टाटा रोड की सीबीआइ जांच शुरू
Updated at : 09 Aug 2018 6:58 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआइ (एसीबी) रांची ने नेशनल हाइवे-33 के मामले में जांच शुरू कर दी है. हाइकोर्ट के आदेश के आधार पर दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय ने एसीबी को पीइ दर्ज करने का निर्देश दिया था. सीबीआइ ने पीइ दर्ज कर ली है. इसमें एनएच-33 के 264 करोड़ के […]
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रांची : हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआइ (एसीबी) रांची ने नेशनल हाइवे-33 के मामले में जांच शुरू कर दी है. हाइकोर्ट के आदेश के आधार पर दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय ने एसीबी को पीइ दर्ज करने का निर्देश दिया था. सीबीआइ ने पीइ दर्ज कर ली है. इसमें एनएच-33 के 264 करोड़ के विचलन का आरोप लगाया गया है.
काेर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान : एनएच-33 की खस्ता हालत को देखते हुए हाइकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, बैंक, ठेकेदार सहित सभी पक्षों को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया था. सभी पक्षों ने शपथ पत्र दायर कर पक्ष रखा.
ठेकेदार ने जुलाई 2018 तक सड़क निर्माण पूरा करने की बात अदालत में कही थी. हालांकि इसके अनुरूप काम नहीं किया गया. हाइकोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने का बाद यह टिप्पणी की थी कि सभी पक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं.
सड़क का निर्माण बाधित नहीं हाेगा : इस मामले में सीबीआइ को पार्टी बनाया गया. सीबीआइ ने कोर्ट में जांच करने की बात कही. इसके बाद अदालत ने सीबीआइ को पीइ दर्ज कर मामले की जांच करने और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. यह भी कहा कि इस अवधि में सड़क निर्माण का काम बाधित नहीं होगा. जांच के साथ निर्माण भी होगा.
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