रांची : 20 हजार लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर के लिए दिया आवेदन

Published at :21 Jul 2018 6:20 AM (IST)
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रांची : 20 हजार लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर के लिए दिया आवेदन

रांची : रांची जिले के 20 हजार लोगों ने अपना कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया है. इनमें वैसे सदस्यों के नाम हटाने का आग्रह किया गया है, जो अब जीवित नहीं हैं या वह अब यहां नहीं रहते हैं. इसके तहत 1644 लोगों के नाम सूची से हटा दिये गये हैं. रांची डीसी […]

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रांची : रांची जिले के 20 हजार लोगों ने अपना कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया है. इनमें वैसे सदस्यों के नाम हटाने का आग्रह किया गया है, जो अब जीवित नहीं हैं या वह अब यहां नहीं रहते हैं. इसके तहत 1644 लोगों के नाम सूची से हटा दिये गये हैं. रांची डीसी राय महिमापत रे ने वैसे लोगों का नाम राशन कार्ड से नाम हटाने का आदेश दिया था, जो योग्य कार्डधारी नहीं हैं.
राशन कार्ड से नाम हटाने के साथ-साथ कार्ड सरेंडर करने के लिए जुलाई माह तक का समय दिया गया है. अगस्त माह से जांच की जायेगी. जांच के दौरान जिन्हें योग्य कार्डधारी नहीं माना जायेगा, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी. साथ ही अब तक उठाये गये अनाज के बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ कीमत वसूल की जायेगी.
रांची जिले में चलाये गये विशेष सर्च अभियान के अंतर्गत अत्यंत निर्धन, कमजोर वर्ग, भिखारी, दिव्यांग, असाध्य रोगी, कुली, मोटिया रिक्शा चालक और विधवा का राशन कार्ड बनाया गया है. भौतिक सत्यापन के बाद इनके नाम सूची में डाले जाने हैं, लेकिन रिक्ति नहीं रहने के कारण ऐसे जरूरतमंदों के नाम नहीं डाले जा रहे हैं.
विभाग ने जांच के बाद पाया कि कई ऐसे लोग हैं, जो कार्ड रखने की योग्यता नहीं रहने के बावजूद राशन कार्ड रखे हुए हैं.सरेंडर करनेवाले लोगों की सूची जारी होगी : कार्ड सरेंडर करने वाले लोगों की सूची प्रखंड स्तर पर जारी की जायेगी. इसके अलावा डीलरों के पास भी सूची रहेगी. नाम हटाने के पूर्व ग्राम सभा व वार्ड से मंजूरी लेना अनिवार्य है. इनकी मंजूरी के बाद ही नाम हटाये जायेंगे.
किस दिन कितना सरेंडर
तिथि संख्या
12 जुलाई 440
13 जुलाई 244
16 जुलाई 122
17 जुलाई 591
18 जुलाई 244
कुल 1641
ऐसे लोगों को करना होगा सरेंडर
तीन पक्के कमरे के मकान
वाशिंग मशीन और फ्रिज रखनेवालों को
पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले को
किसी प्रकार का भी टैक्स देने वाले को
चार चक्के वाहन का मालिक
नौकरी करने वाला
पारा टीचर, सेविका, सहायिका, सहिया, डीलर नौकरी की श्रेणी में नहीं आते हैं
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