रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने डायन बिसाही के नाम पर हत्या करने के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें महादेव उरांव, बिरसा उरांव, मंसा उरांव, बागे उरांव, बंधना उरांव अौर महादेव शामिल हैं. इस मामले में फैसले के लिए अदालत ने तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की है. करमा उरांव ने 25 सितंबर 2016 को लापुंग थाना में मामला दर्ज कराया था कि गांव के लोगों ने डायन कहते हुए उसकी मां सिनगी उरांव की लाठी, डंडा से मारकर हत्या कर दी थी. लापुंग के रामा टोली गांव की बिरसा उरांव की डेढ़ वर्षीय पुत्री की बीमारी से मौत हो गयी थी. अभियुक्तों ने बच्ची की मौत की वजह सिनगी उरांव को बताया अौर कहा कि डायन बिसाही कर उसने बच्ची की जान ली है. इसके बाद सभी लोग मृतका के घर पहुंचे अौर गाली-गलौज करते हुए उसके साथ लाठी-डंडा से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गयी.
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डायन बिसाही मामले के छह आरोपी दोषी करार
रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने डायन बिसाही के नाम पर हत्या करने के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें महादेव उरांव, बिरसा उरांव, मंसा उरांव, बागे उरांव, बंधना उरांव अौर महादेव शामिल हैं. इस मामले में फैसले के लिए अदालत ने तीन […]
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