रांची : प्रोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक हटाने पर आज होगी सुनवाई
Updated at : 27 Jun 2018 5:45 AM (IST)
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रांची : अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए झारखंड सरकार की अोर से दायर हस्तक्षेप याचिका (आइए) पर 27 जून को सुनवाई होगी. मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की. इससे […]
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रांची : अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए झारखंड सरकार की अोर से दायर हस्तक्षेप याचिका (आइए) पर 27 जून को सुनवाई होगी.
मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने सरकार की हस्तक्षेप याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया.
खंडपीठ ने महाधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग की अोर से दायर याचिका में झारखंड हाइकोर्ट से स्टे हटाने का आग्रह किया गया है.
इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश व केंद्र के डिपार्टमेंट अॉफ पर्सनल एंड ट्रेर्निंग (डीअोपीटी) द्वारा जारी पत्र की प्रति भी संलग्न की गयी है. महाधिवक्ता अजीत कुमार की सलाह के बाद सरकार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया था.
पूर्व में फॉरेस्ट रेंज अॉफिसर अमरेंद्र कुमार सिंह ने याचिका दायर कर अपने से कनीय अधिकारी को प्रोन्नति देने का मामला उठाया था. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने वर्ष 2016 में प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर रोक लगा दी थी. झारखंड राज्य में उक्त रोक आज भी जारी है.
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