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झारखंड : ....जब लालू प्रसाद ने न्यायाधीश से कहा, हुजूर होली से पहले फैसला कर दीजिए

Updated at : 16 Feb 2018 8:03 AM (IST)
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झारखंड : ....जब लालू प्रसाद ने न्यायाधीश से कहा, हुजूर होली से पहले फैसला कर दीजिए

आरसी 38ए/96 मामले में अदालत में पेश हुए लालू, बोले रांची : लालू प्रसाद गुरुवार को दुमका कोषागार (आरसी 38ए/96) से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में पेश हुए. इस मामले में लालू प्रसाद की अोर से बहस चल रही है. बहस के दौरान आरसी 20ए/96 का जिक्र […]

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आरसी 38ए/96 मामले में अदालत में पेश हुए लालू, बोले
रांची : लालू प्रसाद गुरुवार को दुमका कोषागार (आरसी 38ए/96) से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में पेश हुए. इस मामले में लालू प्रसाद की अोर से बहस चल रही है.
बहस के दौरान आरसी 20ए/96 का जिक्र आने पर लालू प्रसाद ने जज से कहा कि हुजूर आरसी 20ए/96 मामले में हड़बड़-गड़बड़ में फैसला हुआ है. आरसी 38ए/96 मामले को होली से पहले खत्म कर दीजिए, ताकि हमलोग कम से कम होली मना सकें. इस पर जज शिवपाल सिंह ने कहा कि आपने अच्छा अफसर नहीं रखा. लालू प्रसाद ने कहा कि हुजूर सिस्टम हमी लोग से ठीक कीजियेगा. लालू ने आगे कहा कि आपका बहुत नाम है. इस पर जज ने कहा कि आपके चलते ही नाम हुआ है. तब लालू ने कहा, तबो त रहम कीजिये सर.
बिहार में यूपीए मिल कर उपचुनाव लड़ेगा : कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलने पर मीडियाकर्मियों ने लालू से गवाही के संबंध में सवाल पूछा. इस पर लालू ने कहा कि सीबीआइ के पास गवाह नहीं जुट रहा है. कहीं-कहीं से पकड़ कर गवाह ला रहा है. बिहार में उपचुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपीए मिल कर चुनाव लड़ेगा. कांग्रेस ने एक सीट की मांग की थी.
भभुआ सीट दे दिये हैं. दो सीट पर हम (राजद) लड़ेंगे.
अन्नपूर्णा देवी सहित अन्य नेता मिले लालू से : कोर्ट में पेशी के लिए आये लालू प्रसाद से मिलने के लिए कई नेता कोर्ट परिसर में पहुंचे. इनमें प्रदेश राजद अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, उत्तर प्रदेश राजद के अध्यक्ष अशोक सिंह, भोला यादव अौर प्रदेश राजद के प्रवक्ता डॉ मनोज कुमार शामिल हैं. पेशी के दौरान लालू प्रसाद ने इनसे वार्ता की.
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में गवाही
रांची : डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी (चारा घोटाला) मामले में गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में आंध्रप्रदेश से आये अधिकारियों की गवाही दर्ज की गयी. आंध्र प्रदेश (इलिरू) के इंचार्ज, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बीआरके पेड्डी राजू, अंगोले आंध्रप्रदेश के आरटीअो बी गोप नायक अौर हैदराबाद के ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अॉथोरिटी हैदराबाद जे पांडु रंग नायक की गवाही दर्ज की गयी.
तीनों ने अपनी गवाही में सीबीआइ एसपी के पूर्व में लिखे पत्र का सत्यापन किया. इसमें कथित तौर पर पशु चारा ढोने वाले व्यावसायिक अौर गैर व्यावसायिक वाहनों का विवरण लिखा है. तीनों गवाहों का आपूर्तिकर्ताअों की अोर से प्रति परीक्षण (क्रॉस एग्जामिन) किया गया.
बक्सों में भर कर हाइकोर्ट भेजे गये रिकॉर्ड
चारा घोटाला मामले में हाइकोर्ट में आरोपियों की अोर से की गयी अपील के बाद हाइकोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट से एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मांगा था. गुरुवार को आरसी 20ए/96, आरसी 64ए/96 अौर आरसी 68ए/96 के कागजात बक्सों में भर कर भेजे गये. आरसी 20ए/96 (सजल चक्रवर्ती) से जुड़े मामले में 15 बक्से अौर आरसी 68ए/96 मामले में सात बक्से रिकॉर्ड हाईकोर्ट भेजे गये.
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